कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सतर्कता बरतते हुए जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने जिले में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी जगह एक निश्चित समय में बीस से ज्यादा व्यक्ति के इकट्ठा होना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओपन स्कूल अंतर्गत 10वीं-12वीं की परीक्षा व कॉलेजों की सभी मुख्य परीक्षाएं भी आगामी आदेश तक टाल दी गई हैं। उधर मॉल-चौपाटी के साथ स्टेट परिवहन की यात्री बसें भी बंद करा दी गई हैं। इसके अलावा बाहर से आए 20 लोग स्वास्थ्य विभाग के निगरानी में हैं।
कोरोना को लेकर प्रशासन ने सतर्क और गंभीर रुख अख्तियार करते हुए बचाव संबंधी सभी इंतजाम सुनिश्चित करने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। अति आवश्यक होने पर धारा 144 के तहत किए गए प्रतिबंध में छूट संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभागवार अनुमति दे सकेंगे। मेले, कार्यक्रमों, सभा, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की पुष्टि होने के बाद जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टोरेट परिसर में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसका फोन नंबर 07759-228548 है। कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सूचना या जानकारी के आदान-प्रदान के लिए यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष में तीन वरिष्ठ अधिकारियों सहित चरणबद्ध तरीके से 14 अन्य कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि के मालिकों तथा प्रबंधन और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन को बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी राज्य के टोल फ्री फोन नंबर 104 या जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर 07759-228548 पर देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च आदि धार्मिक संस्थानों को कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में शासन से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा चौपाटी, मॉल बंद व दीगर राज्यों में जाने-आने वाली यात्री बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त मॉल, चौपाटी, खाद्य पदार्थ खुदरा विक्रय के सामूहिक विक्रय स्थल तथा अन्य स्थलों जहां चाट, पकौड़ा, फास्ट-फूड या अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले को आगामी आदेश तक तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
-इन जगहों पर प्रावधान लागू नहीं होंगे
धारा 144 के तहत लागू प्रावधान शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, यात्री वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, दवाई दुकान, हॉस्पिटल, क्लीनिक, बाजार, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लोगों में फैलने से रोकने के उद्देश्य से जिले में संचालित समस्त कोचिंग सेंटरों, प्रशिक्षण संस्थानों को 31 मार्च या आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं।
-किराए के हॉस्टल, पीजी रूम खाली कराएं
नगर निगम आयुक्त ने निगम क्षेत्र में लगने वाले चौपाटी को भी अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों या छात्रों को किराया पर उपलब्ध कराए जाने वाले पीजी रूमों को भी खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इन पीजी रूमों को खाली कराना संभव न हो तो, उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर भी तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक संचालन बंद रखने कहा गया है।
-बनारस के निकली बस दर्री से वापस लौटी
फोटो नंबर-19केओ24- कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर नए बस स्टैंड से रवाना होती बस।
महामारी घोषित हो चुके कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरबा से दीगर राज्यों में जाने वाली बसों के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों की कोरबा से अन्य राज्यों में आने-जाने पर भी यह प्रतिबंध रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी ने अलग-अलग जगह पर बसों की जांच भी की और क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने के लिए बस संचालकों, ड्राइवरों तथा कंडक्टरों को समझाइश दी। लोक परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यही वजह है जो गुरुवार को बनारस जा रही बस भी जमनीपाली से लौट आई और यात्रियों को टिकट के पैसे वापस कर घर भेज दिया गया।
-चौपाटी पहुंचे बंद करने निगम कर्मियों से बहस
फोटो नंबर-19केओ25- कोरबा। चौपाटी में दुकान लगाने वाले और निगम कर्मियों के बीच कहासुनी।
गुरुवार को निर्देश का पालन सुनिश्चित करने नगर निगम का अमला फास्ट फूड के ठेले बंद कराने घंटाघर ओपन थिएटर मैदान में लगने वाली चौपाटी पहुंचा था। पर शाम के लिए तैयारी पूरी करते हुए व्यंजन बना लिए जाने की बात चौपाटी व्यवसायियों ने कही। इस वजह से वहां निगम कर्मियों के साथ विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। कुछ व्यवसायी सहयोग को तैयार हो गए तो कुछ ने शुक्रवार से बंद करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि चौपाटी में हर शाम सैकड़ों की भीड़ जुटती है।
-शराब दुकानों में भीड़, कल से बंद होने की संभावना
देसी-विदेशी मदिरा दुकानों में हमेशा की तरह गुरुवार को भी शौकीनों की भारी भीड़ देखी गई। इस भीड़ से संक्रमण का डर बना हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी दिनों में इस दिशा में उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच शहर में संचालित मॉल व कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग सेंटरों को भी बंद कराने की कार्रवाई की गई है। शहर के अलावा कटघोरा क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों में अमले सहित पहुंचे तहसीलदार ने खुद मौजूद रहते हुए संस्थाएं बंद कराईं।
-क्लब ब्यूटी-पार्लर एवं स्पॉ सेंटर भी रहेंगे बंद
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य शासन ने सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थानीय क्लबों, शहरी कॉलोनियों में बनाए गए क्लबों के साथ-साथ ब्यूटी-पार्लरों, स्पॉ एवं मसाज सेंटरों को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे क्लबों में लोगों की बड़ी संख्या में गेदरिंग होने और ब्यूटी-पार्लरों तथा स्पॉ मसाज सेंटरों में अलग-अलग लोगों से सीधा संपर्क होने के कारण कोरोना वायरस के फैलने की ज्यादा संभावना होने के कारण उन्हें बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
-लोक परिवहन यान विसंक्रमित करने के निर्देश
राज्य शासन के निर्देश पर जिले में लोक सेवा यानों जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्स कैब, स्कूल बस, प्राइवेट सेवायान, ई-रिक्शा आदि सभी लोक परिवहन के वाहनों को स्वास्थ्य विभाग से अनुमोदित जीवाणुनाश्ी संक्रमणनाशी घोल से विसंक्रमित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए आरटीओ कार्यालय को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी प्रकार जिले में सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों, सभी प्रकार के जिम और व्यायाम शालाओं, स्विमिंग पूल को भी 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है।
-वार्डों में हेल्प डेस्क, विदेश से लौटे लोगों की जानकारी
निगम क्षेत्र के सभी ग्यारह वार्ड कार्यालयों में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। यहां सुबह नौ से शाम चार बजे तक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहकर लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचने व सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। इन हेल्प डेस्कों में डॉक्टर आवश्यकता पड़ने पर उपचार व परीक्षण भी कर रहे। वार्ड में स्थित विभिन्न मोहल्ले या कॉलोनियों में विदेशों से आए लोगों की जानकारी भी इन हेल्प डेस्कों के माध्यम से ली जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी भी यथासंभव इन हेल्प डेस्कों के प्रभारी लोगों से बात कर ली जा रही है।
-पर्यटन स्थलों में नहीं होंगे सामूहिक आयोजन
पर्यटक स्थलों में लोगों की भीड़ प्रतिबंधित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहां किसी भी प्रकार के सामाजिक या सामूहिक आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे कार्यक्रम भी नहीं होंगे, जिनमें अधिक संख्या में लोग एकत्रित हों। होटल-मोटल, रिसॉर्ट या विश्रामगृहों में विदेशी नागरिकों या देश के अन्य राज्यों से आये पर्यटकों की जानकारी अनिवार्यतः ली जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तर पर संचालित होने वाले सभी होटल, मोटल, रिसॉर्ट के संचालकों तथा टूर ऑपरेटरों को कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं।
-ट्रैफिक जांच में ब्रीथ एनालाइजर के प्रयोग पर रोक
वाहन चालकों के मदिरा सेवन की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रीथ एनालाइजरों से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की संभावनाओं से पुलिस मुख्यालय ने सभी ब्रीथ एनालाइजरों के उपयोग पर रोक लगा दी है। यातायात प्रबंधन में ड्यूटी निभा रहे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को डयूटी के दौरान नोज-मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही यातायात शाखा तथा थानों में घुसने के पूर्व सभी आगंतुकों का साबुन से हाथ धोना अनिवार्य किया गया है। डयूटी के दौरान संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के नजर में आने पर तत्काल कंट्रोल रूम व जिले के नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
-इस बार चैतुरगढ़ में नहीं मनाया जाएगा नवरात्र
जिले के प्रसिद्ध दैवीय व पर्यटन स्थल चैतुरगढ़ में इस बार नवरात्र नहीं मनाया जाएगा। पाली में इस बार नवरात्र के मेले का आयोजन भी नहीं होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर यह निर्णय चैतुरगढ़ ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह राजपाल के नेतृत्व में एसडीएम सूर्य किरण तिवारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसके बाद एहतियातन यह निर्णय लिया गया। जिन श्रद्धालुओं ने मनोकामना दीप प्रज्ज्वलित करने रसीद कटाई थी, उनकी राशि वापस प्राप्त करने कहा गया है।
-पालकों को स्कूल से मिलेगी सूखी दाल व चावल
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने स्कूलों को बंद रखे जाने का आदेश 31 मार्च से बढ़ाकर आगामी आदेश तक के लिए जारी रखने का निर्देश जारी किया है। अवकाश की अवधि में स्कूली बच्चों को माध्यान्ह भोजन के रूप में अगले 40 दिन सूखी दाल और चावल पालकों को संबंधित स्कूलों से प्रदान किया जाएगा।
-प्रवासी श्रमिकों के राज्य के बाहर जाने पर भी रोक
कोरबा। राज्य से काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले या अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ राज्य में काम के लिए आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किया है। राज्य से बाहर काम करने जाने वाले और राज्य में काम करने के लिए अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की पूरी निगरानी और जानकारी रखने कहा गया है। ठेकेदारों, सट्टेदारों और एजेंटों के माध्यम से पांच या पांच से अधिक श्रमिकों के काम करने के लिए अन्य राज्यों में जाने की अनुज्ञप्ति श्रम विभाग या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लिया जाना अनिवार्य किया गया है तथा ऐसे प्रत्येक प्रवासी श्रमिक की जानकारी ग्राम पंचायत से संधारित पंजी में दर्ज किया जाना भी अनिवार्य किया गया है। कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार या एजेंट बिना जिला कलेक्टर की जानकारी में लाए प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जा पाएगा, न ही अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में लेकर आएगा।