Home News मां के निर्मम हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास…

मां के निर्मम हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास…

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डेढ़ साल पहले पाली के रामाकछार रीवादहपारा पुत्र ने मां की निर्मम हत्या कर उसका खून पीने वाले पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पाली के रामाकछार में रहने वाला दिलीपलाल यादव 13 दिसंबर 2018 को मां सुमरिया बाई की सिर पर टंगिया मारकर हत्या कर दी थी। आरोपित ने हत्या करने के बाद खून भी पिया था। इस लोमहर्षक वारदात के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। घटना के बाद से अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अतिरिक्त न्यायाधीश प्रशांत परासर ने मामले की सुनवाई करते हुए दिलीप यादव को आजीवन कारावास व दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।