राज्य सरकार ने अक्टूबर माह में राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्ना वितरण के संबंध में निर्देश जारी किया है। जारी निदर्ेेश के अनुसार माह अक्टूबर में नवीनीकरण एवं पात्र पाए गए राशन कार्डो में खाद्यान्ना वितरण किया जाएगा। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने इस संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी कर शासन के निर्देशानुसार खाद्यान्ना वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि नवीनीकृत राशनकार्ड का वितरण जारी है। इस स्थिति में नवीनीकृत व पुराने राशन कार्ड से खाद्यान्ना वितरण किया जाएगा। टेबलेट के माध्यम से संचालित उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्ना वितरण के पूर्व टेबलेट को सिंक कराना होगा। टेबलेट के माध्यम से 14 डिजिट की संख्या वाले राशन कार्डो से वितरण किया जाएगा। राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया में अपात्र पाए गए अथवा नवीनीकरण के लिए अप्राप्त आवेदन की स्थिति में खाद्यान्ना विरतण नहीं किया जाएगा। अक्टूबर माह के राशन वितरण के लिए दुकानवार वितरण सूची बेबसाइट में जारी किया गया है। नवीनीकृत राशन कार्डो के वितरण में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।