छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भोसकर विलास संदीपान ने अपने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध महाविद्यालयीन परीक्षा समाप्ति तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। परंतु मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अत्यंत धीमी स्वर में किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री विलास ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अन्य क्षेत्र हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी दे सकेंगे। अनुमति आदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में लाये जाने वाले लाउडस्पीकर व एम्प्लीफायर की संख्या का उल्लेख करना होगा। यह आदेष 30 अप्रैल 2019 तक प्रभावषील रहेगा।