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जगदलपुर में सवारी ऑटो को जारी की जाएगी 5 साल की स्थाई परमिट

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राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में पंजीकृत सवारी ऑटो रिक्शा को 5 वर्ष की अवधि के स्थाई परमिट दिये जायेंगे। परमिट की स्वीकृति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संभायुक्त द्वारा दी जाएगी।
    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ आटो विभाग नीति शहरी क्षेत्रों में संचालन हेतु आटो की अधिकतम आयु 10 वर्ष एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 12 वर्ष निर्धारित की गई है। अतएंव समुचित आयु की वाहनों से प्रतिस्थापन हेतु वाहन मालिक आवेदन करेंगे। अन्यथा वाहनों की उक्त आयु पूर्ण होने वाली तिथि पर परमिट समाप्त माना जाएगा। आटो रिक्शा नीति के तहत् शर्तें रहेगी एवं अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जाएंगी। वाहन का परमिट क्रमांक तथा वैधता तिथि का उल्लेख स्पष्ट एवं सदृश्य रूपसे आटो के समाने विन्ड स्क्रीन पर लिखा जाएंगा। वाहन का फिटनेस एवं प्रदूषण  नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा वैध बीमा सदैव नियमों के अनुरूप होना संचालक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। आटो रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य होगा।

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