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छत्तीसगढ़ : श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि श्रम विभाग ने जारी किया आदेश…

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छत्तीसगढ़ : श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता में हुई वृद्धि श्रम विभाग ने जारी किया आदेश…

अब श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। इसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपये निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की ओर से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। अब श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। इसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रुपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रुपये निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रुपये, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रुपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रुपये निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रुपये, ‘ब‘ के लिए 12,070 रुपये और ‘स‘ के लिए 11,810 रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रुपये, ‘ब‘ के लिए 12,850 रुपये और ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रुपये किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है। कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपये प्रति बिन्दु के मान से 280 रुपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।