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राशन कार्ड के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं

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राशनकार्ड के नवीनीकरण में आधार कार्ड आड़े आ रहा था जिसे सरकार ने शिथिल कर किसी भी फोटो पहचान पत्र को स्वीकार किया है। हितग्राहियों को घोषणापत्र के साथ कोई भी फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्य शासन के द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए हितग्राहियों से घोषणा पत्र के साथ आधार कार्ड के अलावा अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के अनुरुप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। जिले में इस हेतु राशनकार्ड सत्यापन दलों को राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जारी आदेश में निर्देशित किया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण कार्य के लिये आवेदन पत्र सह घोषणा पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य नहीं है। यदि किसी राशन कार्डधारी हितग्राही या परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड नहीं बना है तो वह आधार कार्ड के स्थान पर मतदाता परिचय पत्र, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, जन्म प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी पहचान पत्र में से किसी एक दस्तावेज की छायाप्रति आवेदन सह घोषणा पत्र के साथ दिया जा सकता है अर्थात बिना आधार कार्ड के भी किसी एक दस्तावेज के आधार पर राशनकार्ड का नवीनीकरण कराया जा सकता है।