कार्यालय उपनिर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार लोकसभा निर्वाचन-2019 के अधिसूचना जारी होने के पश्चात् जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों उपक्रमों के अमले की अवकाश स्वीकृति जिला कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी को आगामी आदेश तक अधिकृत किया जाता है। इस संबध मे कोई भी जिला स्तरीय बिना कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति अवकाश पर प्रस्थान नही करेगंे। साथ यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी यदि 07 दिवस के अधिक अवधि के लिए अवकाश पर प्रस्थान करते है, तो उसकी सूचना कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनिवार्यत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी।