Home News कोण्डागांव : आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू

कोण्डागांव : आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू

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कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
    छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 मे निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को स्याही, झंडिया, रंगा या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से (जो एक हजार रूपया तक) दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
    निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, संपत्ति विरूपण के संदर्भ मे राज्य के प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलकंठ टीकाम द्वारा निर्देशित किया गया है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए  प्रभावी कार्यवाही की जाये। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भवन स्वामी की सहमति के बिना  भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिये एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित किया गया है। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिका निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सम्मिलित किया गया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति विरूपण करने वाले के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर दर्ज कर कार्यवाही करेगी।
    यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से सक्षम न्यायालय मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
    थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया जायेगा और इस संबंध में गठित टीम द्वारा शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करने के साथ-साथ विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

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