कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार लोकसभा चुनाव-2019 में आदर्श आचार संहिता बनाये रखने हेतु यदि कोई मतदाता को संतुष्ट करने के लिऐ नगदी, शराब, या अन्य वस्तुओ का वितरण, रिश्वत देता है तो यह एक दण्डनीय अपराध में शामिल है। इन कृत्यो को रोकने एवं निगरानी हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़नदस्ता व प्रमुख मार्गो में स्थैनिक निगरानी दल बनाये गये है।
इस संबंध में आमजनो से अपील किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आवश्यक कार्य हेतु निर्वाचन के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी ले जा रहे हो, वे उड़नदस्ता व स्थैनिक निगरानी दल द्वारा अन्यधिक पुछताछ व जब्ती से बचने के लिऐ, उस धन के स्त्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले दस्तावेज जैसे – पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, नगदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक, नियमित नकदी लेन-देन वाले बैक पास बुक विवरण, विवाह निमंत्रण पत्र तथा अस्पताल में दाखिल कागजात अवश्य अपने साथ रखे।