दिल्ली में बुधवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving License) के लिए लोगों को परिवहन कार्यालय (Transport Department) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदन से लेकर टेस्ट सभी कुछ घर बैठे ऑनलाइन (Online) होगा. सारी प्रक्रिया तत्काल होगी और टेस्ट पास करते ही आप स्वयं लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट निकाल सकते हैं लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय जाकर ही टेस्ट देना होगा, जिसके बाद लाइसेंस मिलेगा.
मौजूदा समय देश में प्रति वर्ष करीब 1 करोड़ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं. परिवहन मंत्रालय अधिकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी का सहारा लेकर लर्निंग का टेस्ट पास भी कर लेता है तो स्थाई लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय में टेस्ट देना अनिवार्य है, अगर पास नहीं कर पाया तो स्थाई लाइसेंस नहीं बन सकेगा. दिल्ली सरकार 11 अगस्त से फेसलेस लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था शुरू करने जा रही है.
ये होगी प्रक्रिया
इसमें आवेदक आधार कार्ड के माध्यम से https://parivahan.gov.in/ में ऑनलाइन आवेदन करेगा. इसके बाद स्वत: ही फार्म में आवेदक का नाम,जन्म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदन की फोटो रजिस्टर्ड हो जाएंगे. इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा. आवेदन के साथ आवेदक को फिजिल फिटनेस संबंधी घोषणा ऑनलाइन करनी होगी. आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा. इस नई व्यवस्था में आवेदक को डिजिटल फीस जमा करने पर एसएमएस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा. आवेदक को अपने कम्प्यूटर पर एक टेस्ट देना होगा, जिसमे 20 सवाल पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे. सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतों से सम्बंधित इन प्रश्नो का प्रकार वस्तुनिष्ट होगा. 6 नंबर पाने वाले आवेदक को पास माना जाएगा. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस स्वत: ऑनलाइन जारी हो जाएगा, जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा. दिल्ली में इस नई व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को करेंगे.
इसमें आवेदक आधार कार्ड के माध्यम से https://parivahan.gov.in/ में ऑनलाइन आवेदन करेगा. इसके बाद स्वत: ही फार्म में आवेदक का नाम,जन्म तिथि, पता, अभिभावक या पिता का नाम, आवेदन की फोटो रजिस्टर्ड हो जाएंगे. इस तरह पर्सनल डिटेल में किसी भी तरह का फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा. आवेदन के साथ आवेदक को फिजिल फिटनेस संबंधी घोषणा ऑनलाइन करनी होगी. आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा. इस नई व्यवस्था में आवेदक को डिजिटल फीस जमा करने पर एसएमएस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा. आवेदक को अपने कम्प्यूटर पर एक टेस्ट देना होगा, जिसमे 20 सवाल पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे. सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतों से सम्बंधित इन प्रश्नो का प्रकार वस्तुनिष्ट होगा. 6 नंबर पाने वाले आवेदक को पास माना जाएगा. इसके बाद लर्निंग लाइसेंस स्वत: ऑनलाइन जारी हो जाएगा, जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा. दिल्ली में इस नई व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को करेंगे.