राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। ग्रामसभा का आयोजन एक सप्ताह तक होगा। इस दौरान राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति के संबंध में चर्चा की जाएगी। कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक ने इस संबंध में जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री पाठक ने बताया कि 2 अक्टूबर से एक सप्ताह तक चलने वाले ग्रामसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में ग्राम पंचायतांे को उपलब्ध कराई गई राशि के आय व्यय की मदवार जानकारी दी जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में अधिरोपित करो की वसूली एवं बकाया की स्थिति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसी तरह कलेक्टर श्री पाठक ने कहा है कि ग्रामसभा में विगत वर्ष 2018-19 के विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए घरों में निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की प्रगति की भी समीक्षा करने के लिए कहा है। ग्रामसभा में समाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में कार्यवाही करने की भी बात कही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे कुपोषण मुक्त भारत के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए पोषण आहार का वितरण, कुपोषण की स्थिति, टीकाकरण, अंधत्व निवारण, फाईलेरिया, डेंगू बुखार से पीड़ितों के संबंध में चर्चा करने और बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण हेतु प्रचलित अधिकारों एवं नियमों की जानकारी देने की भी बात कही है।
कलेक्टर श्री पाठक ने कहा है कि ग्रामसभा में अविवादित नामांतरण हेतु प्राप्त प्रकरणों एवं उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए। इसी तरह सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत 2005 और वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में हितग्राहियांे को उपलब्ध प्रधानमंत्री आवास की जानकारी देने की बात कही। ग्रामसभा में महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप आगामी समस्त निर्वाचनों के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हुए समस्त नागरिक जो किन्ही कारणवश मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराएं हैं। उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की भी बात कही है। ताकि उन्हें मतदान के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने ग्रामसभा आयोजन के पश्चात विस्तृत, संकलित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।