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कश्मीर से भी सख्त है नागालैंड का कानून, यहां जाने के लिए भारतीयों को लेना होता है परमिट

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नागालैंड भारत का एक राज्य है जो बेहद की खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से भरपूर है। लेकिन यह ऐसा राज्य है जिसमें कश्मीर की तरह ही हिंसक घटनाएं लगातार कई दशकों से होती आ रही है। इसी की वजह से यहां पर हाल ही में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अगले 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन एक और बात यह है कि देश के अन्य राज्य का कोई भी नागरिक इस राज्य में सरकार की परमिशन के बिना नहीं घुस सकता। जी हां, नागालैंड जाने के लिए अन्य भारतीयों को बा​कायदा परमिट लेना होता है।

इनर लाइनर परमिट लेना जरूरी

नागालैंड जाने के लिए परमिट लेने की बाध्यता के खिलाफ कई बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया लेकिन यह व्यवस्था नहीं बदली जा सकी। नागालैंड जाने के लिए इनर लाइनर परमिट लेना होता है। वहां जाने वाले भारतीयों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है इसके बाद संतुष्टि होने पर ही परमिट जारी किया जाता है। नागालैंड में किसी बाहरी व्यक्ति के पास इनर लाइनर परमिट नहीं मिलने पर उसें गिरफ्तार किया जा सकता है।

ऐसे मिलता है नागालैंड परमिट

भारतीय नागरिकों अथवा टूरिस्टों को नागालैंड जाने के लिए Inner Line Permit हेतु आवेदन करना होता है। इसके लिए आप किसी भी जगह स्थित Nagaland House अथवा नागालैंड सरकार के कार्यालय पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी आपको उन्हीं जगहों पर जाने की इजाजत दी जाएगी जो इलाके खुले हैं। यानि की यहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाहरी लोगों के जाने पर प्रतिबंध है। परमिट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को लोकल फोरेनर आॅफिस में रजिस्टर करवाना होता है कि वो अगले 24 घंटों के दौरान कौनसे जिलें घूमने जाने वाले हैं। इसके अलावा केवल चार व्यक्ति ही एक ग्रुप में वहां पर घूम सकते हैं।