कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बचेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत 11 अप्रैल को मतदान दिवस पर निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 124 बड़ेबचेली-7 में नियुक्त बीएलओ श्री टी तिर्की सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बचेली को शराब का सेवन करने तथा राजनैतिक दल के पंडाल में बैठकर मतदाता पर्ची का वितरण करते पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 सहित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के विपरीत कृत्य करने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में सम्बंधित सहायक शिक्षक श्री तिर्की का मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी दन्तेवाड़ा नियत किया गया है। निलम्बन अवधि में सहायक शिक्षक श्री तिर्की को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।