Home News गांजा तस्करों को दस साल का कारावास

गांजा तस्करों को दस साल का कारावास

10
0

जगदलपुर। गांजा तस्करी करते हुए पकड़े गए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष की कड़ी सजा देते हुए एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यदि अर्थदंड नहीं पटाया गया तो उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार गत 24 नवंबर 2016 को कोटपाड़ ओड़िशा की ओर से दो अभियुक्त जिसमें एक उत्तर प्रदेश का बलिया जिला का निवासी चंद्र प्रकाश 19 वर्ष और पढ़वा झारखंड निवासी नवलराम 40 वर्ष को एक पीकअप वाहन क्रमांक ओडी-10-9787 से गांजा तस्करी करते हुए पुलिस ने वाहनों के तलाशी के दौरान उन्हें एनएच-63 पर स्थित ग्राम चोकावाड़ा के चौक के करीब 10 पैकेट गांजा के साथ पकड़ा था। मौके पर ही इस गांजे का गवाहों के समक्ष पंचनामा किया गया। यह गांजा 101 किलो था। इस प्रकरण में पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 ख (2-ग) के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण के साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के बाद दोनों अभियुक्तों पर प्रकरण सिद्ध हुआ और विद्वान न्यायाधीश भगत ने दोनों को गांजा तस्करी का दोषी माना और उन्हें 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं पटाने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here