कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सोनी नेे आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों की बैठक ली जिसमें कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागु होते ही लोकसभा चूनाव 2019 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता व मतदान दिवस के साथ अन्य निर्देश प्राप्त होते ही जिले में धारा 144 व सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये है आयोग के दिश-निर्देशो से मुख्य राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित कर निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशो के बारे में विस्तार से बताया उन्होने बताया कि इस दफा सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है कि भारतीय सेना का फोटो किसी भी राजनैतिक अथवा प्रचार-प्रसार के उपयोग पर प्रतिबंधित है,किसी भी राजनैजिक दलों को ध्वज टांगने, सूचनाऐं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिऐ किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नही होग, इसकी निगरानी लगातार सोशल मिडिया सहीत अन्य प्रचार के माध्यमो पर रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर-टु-डोर/संदेश प्रचार मैसेज/संदेश के साथ प्रचार पर प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की समस्त नामंाकन प्रक्रिया सरगुजा (अंबिकापुर) में होगी, 28 मार्च 2019 को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी एवं 4 अप्रैल को अंतिम, स्क्रुटनी 5 अप्रैल एवं नाम वापसी 8 अप्रैल को होगी एवं सभी सरगुजा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सूरजपुर जिले में इस बार 22 फरवरी 2018 की स्थिती में 543908 मतदाता मतदान करेगे जिसमें पुरूष मतदाता की संख्या 273016 महिला मतदाता 270892 जिसमें से 4 थर्ड जेंडर के है इस बार के लोकसभा चूनाव में बीतेे लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 8.93 प्रतिशत मतदाता बढे है जिले में कुल 712 मतदान केन्द्र है 710 मुख्य केन्द्र एवं 2 अन्य केन्द्र के साथ 13 संगवारी मदतान केन्द्र आदर्श मदतान केन्द्र 15 दिव्यांग मतदान केन्द्र 03 है प्रस्तावित 02 मतदान केन्द्रो के लिऐ अनुमति मांगी गई है, कुल 16 उड़न दस्ता दल जिले में सक्रिय रहेंगे एवं 18 निरक्षण नाके स्थापित किये जायेगें। मतदान केन्द्रो में 223 केन्द्र संवेदनशील चिन्हांकित है ।



