Home News बेमेतरा : लोक सभा निर्वाचन 2019 : जिले में धारा 144 लागू

बेमेतरा : लोक सभा निर्वाचन 2019 : जिले में धारा 144 लागू

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे ने एक आदेश जारी कर 10 मार्च 2019 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित थाना क्षेत्रों में पिछले दो निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों की सूची, आदतन अपराधी, फरार, भगोड़े अपराधियों की सूची अद्यतन करें। उन्होंने लंबित वारंट चालान की तामील एवं अपराधों की जांच अभियोजन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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