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दो गांजा तस्करों को दस-दस साल का कारावास

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अवैध गांजा परिवहन के मामले में दोष सिद्ध पाकर विशेष सत्र न्यायाधीश एआर ढिहड़ी ने शुक्रवार को दो तस्करों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नरेश नाइक के मुताबिक 28 अगस्त 2016 को उत्तरप्रदेश निवासी दो युवक रघुराज सिंह और भारतसिंह सफेद रंग की कार में गांजा लेकर विश्रामपुरी से बोरई की ओर जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पेंड्रावन के पास रोक कर कार की तलाशी ली, जिसके बाद अलग-अलग पैकेटों में रखा 56 किलो 15 ग्राम गांजा बरामद किया गया। विवेचना के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के तहत न्यायालय में पेश किया। विवेचना के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) एआर ढिहड़ी ने 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये की सजा से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 1-1 वर्ष की सजा और भुगतना होगा।

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