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छग के मूल निवासियों को मिलेगी पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट

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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पुलिस भर्ती परीक्षा में अब राज्य के मूल निवासी युवाओं को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है. सीएम डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया. यह छूट अराजपत्रित पुलिस कार्यपालिक सूबेदार ,उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2018 के लिए होने वाली चयन परीक्षा में होगी.

वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को ऊंचाई और सीने की माप में भी छूट प्रदान की गई है. इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर औऱ सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है. राज्य शासन द्वारा 16 नवम्बर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में इसमें नये प्रावधान जोड़े गए हैं.

बैठक में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया गया है. अब रॉकेट लांचर 84 एमएम 5 लाख, त्रिर्ची असाल्ट (टीएआर) 3 लाख, इंसास रायफल 1.50 लाख, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी 9 टेक्टिकल 1 लाख, एक्स केलिबर 5.56 एमएम 60 हजार, यूबीजीएल अटेचमेंट 40 हजार, 315 बोर रायफल 30 हजार, ग्लाग पिस्टल 9 एमएम 25 हजार, प्रोजेक्टर मस्केट रायफल/यूबीजीएल सेल पर 2 हजार रुपए दिए जाएंगे. अनुग्रह राशि तय कर दी गई है.

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