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प्रदूषण फैलाने वाली कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर होगा 5 लाख का जुर्माना, कल से लागू हो रहे ये नए न‍ियम

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केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एडवांस ग्रीन वार रूम (Advanced Green War Room) और ग्रीन दिल्ली ऐप (Green Delhi App) को लॉन्च किया था. साथ ही प्रदूषण पर न‍ियंत्रण करने के ल‍िए 150 हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए हैं. अब सरकार ने इस द‍िशा और तेजी से कदम उठाते हुए दिल्ली में 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाने का फैसला क‍िया है.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर कल से निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है. एंटी डस्ट अभियान के तहत 31 टीमों का गठन किया गया है जिसमें डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. सीएंडडी वेस्ट के सेल्फ ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियां के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी. उस बैठक के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या-क्या तैयारी करनी है, उसके 14 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया.

उसके बाद भी 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके बाद 2 अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भेजा गया है. अब केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि टीमें एंटी डस्ट अभियान के तहत जमीन पर जाएंगी और निगरानी करेंगी.

कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण के तय किए गए ये नियम
1. सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ टीन की ऊंची दीवार खड़ी करना जरूरी है.

2. बीस हजार वर्ग मीटर से अगर ऊपर का कार्य है तो उसके निर्माण और ध्वस्तीकरण में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है.