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नाबालिग पुत्री से अनाचार के आरोपी को आजीवन कारावास

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अपनी 7 वर्षीया पुत्री से अनाचार करने वाले पिता को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक नरेश नाइक के मुताबिक मुरियापारा नारायणपुर निवासी श्यामसिंह धु्रव अपनी पत्नी देविका और अपने दो बच्चों से शराब के नशे में मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर बखरूपारा में रहने चली गई थी।

वहां पहुंच श्यामसिंह ने अपनी पत्नी को मारपीट कर भगा दिया और अपनी 7 वर्षीय पुत्री और 4 साल के बेटे को अपने साथ ले गया। कुछ दिन तो उसने बच्चों को ठीक से रखा। इसके बाद अपनी पुत्री से ही अनाचार करने लगा। बच्ची के मना करने पर वह चप्पल और बेल्ट से उसी पिटाई करता था। मारपीट और बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास अधिकारी को दी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बच्चों की माता को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने भादवि की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इसकी विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश आनंदराम डि़हडी ने विचारण के बाद आरोपी श्यामसिंह को दोष सिद्ध पाते हुए भादवि की धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा और 1 हजार रुपए के जुर्माने से और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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