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OBC आरक्षण में अंतरिम आदेश अभी नहीं हाई कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण पर रोक बरकरार रखी, अगली सुनवाई 20 सितंबर को

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हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर बुधवार को अंतिम बहस हुई। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय की है। इस तरह फिलहाल 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी।

राज्य सरकार पहले ही सभी स्थगन आदेश हटाने का अंतरिम आवेदन लगा चुकी है। बुधवार से शुरू हो रहे अंतिम बहस में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअल तो महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट में सरकार के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली छात्रा असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने बहस की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को एमपी में 14% ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी।

मामले में OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में चल रही ये सुनवाई 5 बजे तक चलेगी। चीफ जस्टिस मोहम्द रफी की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में मामले की सुनवाई जारी है। सरकार सहित सभी लोगों की नजर इस अंतिम बहस पर गड़ी हुई है।

सरकार को अभिमत दे चुके हैं महाधिवक्ता
महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पिछले दिनों सरकार को अभिमत देते हुए कोर्ट में चल रहे 6 प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र बताया था। अन्य सभी नियुक्तियों, प्रवेश परीक्षाओं आदि में सरकार 27% आरक्षण लागू कर सकती है।

6 आवेदनों की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक
27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर 6 आवेदनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 01 सितंबर बुधवार को होने वाली फाइनल सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने का आदेश दिया था। MP में OBC को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है।