Home News दत्तक ग्रहण विनियम 2017 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

दत्तक ग्रहण विनियम 2017 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

203
0

जिला बीजापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजनांतर्गत बच्चा गोद लेने में आने वाले परेशानियों के समाधान हेतु दिनांक 13 जुलाई 2018 दिन शुक्रवार को 12 : 00 बजे पंचायत बीजापुर सभागार हॉल में कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में भावी अभिभावक जो बच्चों को गोद लेना चाहते है। उन्हे दत्तक ग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिसकी सूचना भावी दत्तक अभिभावको को दी जा रही है और साथ ही कार्यशाला को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया की किशोर न्याय (बालकों देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत यदि कोई दत्तक ग्रहण करता निर्मित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है तो उसे 3 वर्ष की कैद या 1 लाख रूपये जुर्माना दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। यदि किसी दम्पत्ति को बच्चा गोद लेना हो तो उन्हें केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण पर पंजीयन करना होगा।

जिसके संबंध में आने वाले कठिनाईयों के समाधान हेतु एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इच्छुक माता-पिता को जो बच्चा गोद लेना चाहते है वे सीधे कार्यशाला में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here