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इंदौर में वार्ड आरक्षण को लेकर चुनौती,रोटेशन पद्धति का पालन नहीं करने का आरोप-हाईकोर्ट नोटिस

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नगर निगम चुनाव के लिए हुए वार्ड आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग और शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वार्ड आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि वार्ड आरक्षण में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। कई वार्ड हैं जो पिछले चुनाव में जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन्हें दोबारा उसी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे में दूसरे वर्ग के प्रत्याशियों को उस वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई की थी।

हाईकोर्ट में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के अनुसार, जस्टिस विवेक रूसिया के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि यह सामान्य नियम है। वार्डों का आरक्षण रोटेशन पद्धति के मुताबिक किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि सभी वर्ग के प्रत्याशियों को उस वार्ड से चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। इस बार हुए वार्ड आरक्षण में इसका पालन नहीं किया गया है। याचिका में वार्ड आरक्षण की विसंगति को दूर करने का आदेश देने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।