नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार को अहम टिप्पणी की है। एससी ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती तब तक सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है। सरकार कानून के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। वहीं कई बड़े नेता प्रमोशन में आरक्षण लागू किए जाने की वकालत कर चुके हैं।
सरकार की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल (एसएसजी) मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला आने से पहले तक कानून के मुताबिक एससी/ एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।
फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय का छत्तीसगढ़ एससी/एसटी अधिकारी कर्मचारी संघ ने स्वागत करते हुए आभार जताया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बीते 3 साल से पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगी थी। अब प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस आदेश से लाभान्वित होंगे।