Home News गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा…..

गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा…..

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। बता दें कि राज्यपाल ने एक दिन पहले ही मरवाही को नगर पंचायत बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के साथ ही राजभवन की ओर से जारी आदेश में नगर पंचायतों के उन्नयन पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने 29 सितंबर को एक बैठक बुलाई है जिसमें अधिसूचित क्षत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित करने के निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

राजस्व मंत्री और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दोनों नगर पंचायतों के नागरिकों की भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत काराया। मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को देखते हुए इन दोनों ही नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नवगठित जिले गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही के नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इन नगर पंचायतों के भ्रमण के दौरान वहां के नागरिकों की इस संबंध में भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जिस पर मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को देखते हुए इन दोनों ही नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है।

दूसरी ओर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित करने के विषय में 29 सितंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव शामिल होंगे। इसमें विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित करने के संबंध में वैधानिक स्थिति तथा यदि किन्ही ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, तो इस संबंध में जानकारी ली जाएगी तथा समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा राजभवन सचिवालय से 19 नवंबर 2019 द्वारा जारी किए गए पत्र के पश्चात् यदि अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाई गई है, तो इस संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र में पूर्व में गठित सर्व नगर पंचायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी ली जाएगी और जनजाति सलाहकार समिति की बैठक एवं एजेण्डा पर भी चर्चा होगी।