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झारखंड में कल से खुलेंगे सरकारी ऑफिस लेकिन जरूरी काम के लिए ही आ सकेंगे लोग…

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रांची. राज्य के सरकारी ऑफिस समेत स्वायत्त संस्थाओं और बोर्ड-निगम के कार्यालय 20 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त के साथ खुल जाएंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शनिवार शाम जारी आदेश में कहा कि ऑफिस में कर्मियों की संख्या सीमित होगी। सभी कार्यालय प्रधान ड्यूटी रोस्टर बनाते उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ग्रुप ए और बी के कर्मचारी जरूरत के अनुसार बुलाए जाएंगे। जबकि ग्रुप सी और उससे नीचे के कर्मी अधिकतम 33% तक बुलाए जा सकेंगे। हर कार्यालय में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। 

राज्य सरकार ने ये फैसला 15 अप्रैल को जारी केंद्र की गाइडलाइन के तहत किया है। आदेश की कॉपी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीपीजी, अायुक्त और डीसी को भेजी है। 
हर दफ्तर में अधिकतम एक तिहाई कर्मचारी ही आएंगे

  • प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन स्पेस, बंकर, लिफ्ट, वाशरूम, टॉयलेट व जलस्रोत की लगातार साफ-सफाई जरूरी होगी। 
  • दूर से आनेवाले मजदूरों के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था करनी होगी, वह भी क्षमता से 30-40 फीसदी मजदूर होंगे।
  • कार्यालय परिसर में घुसते ही गाड़ी सैनिटाइज करनी होगी। 
  • हर मजदूर की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य होगा।
  • लिफ्ट में क्षमता से आधे लोग ही चढ़ सकेंगे।
  • 10 से अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंंध रहेगा। साथ ही उनके बीच कम से कम छह फीट की दूरी अनिवार्य रूप से लागू रहेगी।
  • शिफ्ट ड्यूटी में एक घंटे का अंतराल होगा और लंच के समय सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी।
  • 65 वर्ष से ऊपर के कर्मी को घर से ही काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
  • सभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस शिफ्ट करने पर पहले सैनिटाइज कराएंगे। 
  • बड़ी मीटिंग प्रतिबंधित रहेगी। 
  • सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मास्क पहनकर कार्यालय आना होगा। 
  • कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल गन की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • कार्यालय के ऊपरी तल्ले पर जाने के लिए सीढ़ी का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। 
  • कार्यालय परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू खाकर थूकना वर्जित रहेगा।