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हाई कोर्ट : आइजी का आरोप, पत्र जारी करने का अधिकार नहीं…

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हाई कोर्ट ने माना है कि आइजी को आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। इस कारण निरीक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगाई है। साथ ही आइजी बस्तर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता जेनी गुप्ता दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में थाना प्रभारी के पद में पदस्थ हैं। उनकी पदस्थापना के दौरान थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई। इस मामले में आइजी बस्तर ने थाना प्रभारी को जवाबदार मानते हुए आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू की है। इसके खिलाफ निरीक्षक ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन 1861 के पैरा 228 के अनुसार किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्घ विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ एसपी को है। आइजी या अन्य कोई वरिष्ठ अधिकारी आरोप पत्र जारी नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई उपरांत आइजी बस्तर को निरीक्षण के खिलाफ विभागीय जांच में किसी भी प्रकार का अंतिम आदेश पारित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आइजी को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।