ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से नए पंचायतों का पुनर्गठन कर 28 सितंबर को अंतिम प्रकाशन किया गया था। पूर्व घोषित प्रकाशन को रद्द करते हुए प्रशासन ने नए सिरे से दावा आपत्ति मंगाई है। जिले में 23 नए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके तहत पंचायतों की संख्या 390 से बढ़कर 413 हो गई है। नए पंचायतों के गठन से अनेक गांवों की सीमा में पᆬेरबदल हुआ है। सीमा में जिस तरह से पᆬेरबदल हुआ है, उसके संबंध में ग्रामीण 14 अक्टूबर तक एसडीएम कार्यालय में दावा आपत्ति कर सकते हैं।
ग्राम पंचायतों के परिसमन की प्रक्रिया प्रशासन की ओर से पूरी की जा चुकी है। 28 सितंबर तक दावा आपत्ति लेकर पंचायतों का प्रकाशन कर दिया गया था। प्रकाशन पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए सिरे से प्रकाशन का निर्णय लिया है। लिहाजा अब जिन ग्रामीणों को परिसीमन के संबंध में आपत्ति है वे 14 अक्टूबर तक एसडीएम कार्यालय में दावा आपत्ति कर सकेंगे। परिसीमन के अलावा नए ग्राम पंचायतों की मांग अथवा आश्रित ग्रामों को अन्य पंचायतों में जोड़ने की मांग कर सकते हैं। जिले में 390 ग्राम पंचायत हैं। 23 नए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। पिछली बार जब अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 सितंबर तय की गई थी, तब 67 पंचायत के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति में सुनवाई के पश्चात पंचायतों की घोषणा कर दी गई थी। इससे पंचायत की संख्या 390 से बढ़कर 413 हो गई थी। अंतिम प्रकाशन के पश्चात वार्डों के क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जा चुका था। इस आशय से पंचायतों में 5890 वार्ड बढ़कर 6139 हो गए थे। 14 अक्टूबर तक दावा आपत्ति के बाद 16 अक्टूबर को कलेक्टर आपत्ति का निराकरण करेंगी। निराकरण के पश्चात नए ग्राम पंचायतों का 21 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा।
दावा आपत्ति के दायरे में न केवल ग्राम पंचायत ही रहेंगे, बल्कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत भी दायरे में रहेंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में 114 जनपद और 12 जिला पंचायत क्षेत्र हैं। इनकी संख्या यथावत रहेगी। पंचायतों के परिसीमन के बाद जिन ग्रामीणों को सहूलियत के अनुसार जिला पंचायत अथवा जनपद क्षेत्र में जाना हो उसके लिए वह दावा आपत्ति कर सकेंगे। नए सिरे से दावा आपत्ति लिए जाने से ग्रामीणों को पिᆬर से आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
नए ग्राम पंचायत के पुनर्गठन और जनपद, जिला पंचायत क्षेत्र निर्धारण के पश्चात नवंबर माह तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस कड़ी में 18 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद आरक्षण कार्रवाई के लिए अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 23 नवंबर को ग्राम पंचायत, वार्ड और जनपद के अलावा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की कार्रवाई कलेक्टर की ओर से की जाएगी। 24 नवंबर तक परिसीमन से लेकर आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है।
ग्राम पंचायतों के परिसीमन के संबंध में नए सिरे से दावा आपत्ति ली जाएगी। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत नवगठन के पूर्व प्रकाशन को शिथिल किया गया है ग्रामीण 14 अक्टूबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं।