राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर दो अक्टूबर को जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत जिले के सभी नगरीय निकायों. नगर पालिका कांकेर सहित नगर पंचायत नरहरपुर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ व पखांजूर में वार्ड कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत एपीएल राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दो अक्टूबर को कांकेर विकासखंड के ग्राम पटौद में 72 एपीएल राशन कार्ड, विकासखण्ड मुख्यालय दुर्गूकोंदल में 178 एपीएल राशन कार्ड और भानुप्रतापपुर शहर में 276 एपीएल राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा।
गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन
राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दो अक्टूबर को जिला मुख्यालय कांकेर के सिने वर्ल्ड सिटी सेंटर मॉल में गांधी फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा।
सुपोषण की शपथ
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर दो अक्टूबर को जिले के सभी 427 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से संबंधित संकल्प का वाचन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत राज्य में पांच वर्ष तक के बच्चों में व्याप्त कुपोषण व एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया को आगामी तीन वर्षों में जड़ से समाप्त करने राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया गया है।
निःशुल्क योग शिविर का आयोजन
शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपलान में आयुष विभाग आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा दो से छह अक्टूबर तक सुबह छह से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नरहरदेव खेल मैदान में पांच दिवसीय निःशुल्क योग प्रदर्शन व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर निःशुल्क योग का लाभ उठा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय शासकीय कोमलदेव अस्पताल से रैली निकाली जाएगी, जो पुराना बस स्टैंड होते हुए मस्जिद से वापस लौटेगी। तत्पश्चात कुष्ठ रोग के संबंध में जिला चिकित्सालय परिसर में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर केएल चौहान द्वारा दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर मदिरा के फुटकर दुकानों को बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने कांकेर जिले के अंतर्गत संचालित सभी देशी विदेशी मदिरा दुकानों और एफएल 7 सैनिक कैंटीन व मद्य भण्डारण भाण्डागार को बंद रखने तथा अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंधित व नियंत्रण रखने अधिकारियों को निर्देशित किया है।