नाबालिग से अनाचार एवं देह व्यापार में धकलने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो महिला समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय ने इस मामले में दो महिला समेत तीन को सात-सात की सजा सुनाई है, जबकि चार लोगों को दोषमुक्त कर दिया।
घटना का खुलासा तीन साल पहले हुआ था। पुलिस ने एक नाबालिग को दूसरे शहर में ले जाकर देह व्यापार कराने और अनाचार के आरोप में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि दो महिलाएं नाबालिगों को दूसरे शहर में देह व्यापार कराने ले गए थे। इसके साथ ही आकाश शर्मा, राजदास, उमेश शर्मा व महेंद्र सिंह टूरेजा को नाबालिग के साथ अनाचार करने के मामले में पकड़ा था। आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग धारा लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में दो महिला समेत उत्तरप्रदेश के भदोही निवासी विजय शंकर दुबे को सात-सात साल की सजा सुनाई। वहीं सीएसईबी कॉलोनी निवासी आकाश शर्मा, जांजगीर निवासी उमेश शर्मा, टीपी नगर निवासी राजदास, आरपी नगर निवासी महेंद्र सिंह टुरेजा को कोर्ट ने धारा 373, 376 (2) (एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा छह तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 से दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ जो सबूत प्रस्तुत किया था, वह साबित नहीं हो सके। वहीं पीड़िता ने भी चारों को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर न्यायालय ने चारों को दोषमुक्त कर दिया।