विधानसभा उप निर्वाचन 2019 के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा में 21 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे निर्वाचन प्रचार-प्रसार बंद हो जायेगी। वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक की अवधि में अर्थात 21 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा के बाहर के मतदाता इस क्षेत्र में निवास नहीं कर सकेंगे। उक्त अवधि में केवल डोर टू डोर सम्पर्क कर प्रचार किया जा सकेगा। इस दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल 3 वाहनों के उपयोग की अनुमति दी जायेगी। निर्धारित प्रचार अवधि में प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभा आदि का आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग की अनुमति दी जायेगी। वाहन, ध्वनि विस्तारक यन्त्र, सभा, रैली, नुक्कड़ सभा आदि के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दन्तेवाड़ा के समक्ष 48 घण्टे पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है पर राजनैतिक विज्ञापन एवं अन्य किसी भी तरह के प्रचार करने के लिये मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से अनुप्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व तक प्रिंट मीडिया पर प्रचार हेतु उक्त समिति से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। आदर्श आचार संहिता की अवधि में मतदाता या किसी अभ्यर्थी को उपहार, नकद इत्यादि से प्रलोभन देना अथवा डराना या धमकाना आपराधिक कृत्य है, ऐसे मामलों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी। मतदान दिवस पर मतदाताओं को परिवहन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिये शासकीय परिसम्पतियों यथा भवन, दीवार, बिजली के खम्भे, पुल-पुलिया आदि का उपयोग प्रतिबंधित है। अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा का हिसाब मतदान के पहले तीन बार निर्वाचन व्यय लेखा शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा सुसंगत विधि के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।