झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो में जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह करने और फिर तीन तलाक देने के मामले में पीड़ित युवती का बयान सोमवार को दर्ज किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू ने पीड़िता का बयान बंद कमरे में दर्ज किया। अधिवक्ता एनएन सिंह ने बतलाया कि पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी का समर्थन करते हुए बयान दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले में आगे की पूछताछ करेगी। इस मामले में आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। इससे पूर्व पीड़िता को न्यायिक दंडाधिकारी एन कुमार की अदालत में प्रस्तुत किया गया। साथ ही जांच अधिकारी ने एक आवेदन देकर पीड़िता का बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराने का अनुरोध किया था। आरोपी ने 27 जुलाई को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह कर पीड़िता को भगा दिया था। इसके बाद पीड़िता रविवार को बेड़ो थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई।
क्या है मामला
बेड़ो की युवती ने राजमहल के महियाल निवासी अबुल कैश उर्फ सोनू उर्फ काजू के खिलाफ धर्मांतरण कर निकाह करने और तीन तलाक देकर छोड़ देने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बेड़ो थाना में एफआइआर दर्ज कराई है। युवती ने एफआइआर में कहा है कि अबुल कैश ने खुद को हिन्दू बता उससे दोस्ती की थी। उसे बुरका पहनाकर डोरंडा मनीटोला निवासी शहर काजी कारी जान मोहम्मद के पास ले गया। वहां निकाह के नाम पर धर्मांतरण करा दिया गया। इसके बाद उसका नाम बदलकर नाम के आगे परवीन जोड़ दिया गया।
युवती के अनुसार उसे अबुल कैश ने कहा, तुम अब मुसलमान हो गई है। इसके बाद उसे प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया। इससे पहले उसे नशा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान किसी दूसरे युवक के साथ उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। उसी वीडियो को दिखा ब्लैकमेल कर पांच सालों तक यौन शोषण किया। दूसरे व्यक्ति के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।