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दंतेवाड़ा : मतगणना दिवस पर दन्तेवाड़ा एवं गीदम के सभी मदिरा दुकानें रहेगीं बंद

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कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत लोकसभा निर्वाचन 2019 के मतगणना तिथि 23 मई को मतगणना क्षेत्र अंतर्गत संचालित देशी-विदेशी मदिरा दुकानें दन्तेवाड़ा, विदेशी मदिरा दुकान हारम तथा सी.आर.पी.एफ. 111 बटालियन एफ.एल.-7 कैंटीन कारली को सम्पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में देशी-विदेशी मदिरा दुकानें दन्तेवाड़ा, विदेशी मदिरा दुकान हारम तथा सी.आर.पी.एफ. 111 बटालियन एफ.एल. 7 कैंटीन कारली में मदिरा विक्रय, परिवहन, परोसना और धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई के साथ परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।