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कोण्डागांव : 09 से 11 अप्रैल तक कोण्डागांव तथा 16 से 18 अप्रैल तक केशकाल अनुविभाग मे रहेगा शुष्क दिवस

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कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु जारी अधिसूचना अनुसार 10- बस्तर लोकसभा निर्वाचन (मतदान तिथि दिनांक 11 अप्रैल 2019) पर मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अर्थात (दिनांक 09.04.2019  को अपरान्ह 5.00 बजे से मतदान समाप्ति तक) जिला कोण्डागांव में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकान सीएस, 2(घघ) समस्त विदेशी मदिरा दुकाने एफएल-1(घघ) एवं एफएल-7 की फुटकर दुकानों को पूर्णतः बंद रखी जायेंगा। इसके साथ ही 11- कांकेर लोकसभा निर्वाचन (मतदान तिथि दिनांक 18 अप्रैल 2019) पर मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अर्थात (दिनांक 16.04.2019  को अपरान्ह 3.00 बजे से मतदान समाप्ति तक) संचालित विदेशी मदिरा दुकान फरसगांव एफएल-1(घघ) एंव देशी मदिरा दुकान केषकाल सीएस, 2(घघ) व विदेशी मदिरा दुकान केशकाल एफएल-1(घघ) की फुटकर दुकाने भी बंद रहेगी। उपरोक्त दोनो लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर नीलकंठ टीकाम द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में उपरोक्त दोनो लोक सभा क्षेत्र मे जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकाने बंद रहेगी एवं इनका विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण पर प्रतिबंध रहेगा।