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CG: आर्म्स एक्ट के प्रकरण में ‘आरोपी प्रदीप पटेल’ आदतन बदमाश, आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा सजा…

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👉 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में थाना बसंतपुर राजनांदगांव के आदतन बदमाश, आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा सजा।

👉 आरोपी प्रदीप पटेल को माननीय न्यायालय राजनांदगांव द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

👉 प्रकरण में लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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दण्डित आरोपी का नाम :

प्रदीप पटेल, पिता – जोहन पटेल, उम्र – 25 वर्ष, निवासी – सागरपारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।

मामले का संक्षिप्त विवरण :

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी प्रदीप पटेल पिता जोहन पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी सागरपारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हाथ में धारदार चाकू लहराते हुए आम जनता को भयभीत करने की जानकारी प्राप्त हुई।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार नुकीला पट्टीनुमा चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 158/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनीष कुमार, न्यायालय राजनांदगांव के निर्णय दिनांक 09.03.2026 के अनुसार आरोपी प्रदीप पटेल को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-ख), (ख) के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू (थाना प्रभारी बसंतपुर) एवं उनि. नरेश सार्वा की सराहनीय भूमिका रही।