कार्यालय अनुविभागीय दंण्डाधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार थाना मर्दापाल मे दिनांक 23.07.2018 को क्षेत्र ग्र्राम छोटे उसरी जंगल पहाड़ी मेेप्रतिबंधित माओवादी संगठन एल0ओ0एस कमांडर महेश द्वारा अपने 05-06 साथियों के साथ अवैध तरीके से ग्रामीणो को डरा धमकाकर मीटिंग लेने कीसूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में पुलिस पार्टी रक्षित केन्द्र कोण्डगांव से नाहकानार होते हुए ग्राम छोटे उसरी रवाना हई । इस दौरानजंगल पहाड़ियों के रास्ते मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर करीबन 03 बजे पुलिस पार्टी छोटे उसरी स्थित पहाड़ी नाला के पास पहुंची थी जहां पूर्व सेही घात लगा कर बैठे
सशस्त्र प्रतिबंधित संगठन माओवादियो द्वारा पुलिस पार्टी की हत्या एंव लूट अभिप्राय से पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस पर पुलिस पार्टी द्वाराआत्मरक्षार्थ फायरिंग किया गया। लगभग एक घंटे की फायरिंग के बाद पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देख नक्सली महेश अपने साथियो के साथ जंगल पहाड़ीका फायदा उठाकर माओवादी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भाग गया। तत्पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा घटनास्थल का सर्चिंग करने पर झाड़ियों के बीच एकअज्ञात पुरुष नक्सली का शव मिला उसके पास ही एक पिस्टल, एक नग देसी कट्टा, तथा नक्सलियो द्वारा फायर किया गया 9 एम एम पिस्टल की खालीखोखा, एस0एल0आर के 07 नग खाली खोखा, इंसास के 03 खाली खोखा, देसी कट्टा का 01 खाली खोखा, एक नग 12 बोर का जिंदा कारतूस, एक बंडलबिजली तार, 1 डेटोनेटर, कार्डेक्स वायर, नक्सली साहित्य 02 नग, पंपलेट 04 तथा दैनिक उपयोग सामग्री मिला। इसके साथ ही आस पास अन्य जगहसर्च करने पर फायर किए गए एके-47 का 11 राउंड खाली खोखा, इंसास के लिबर 04 नग खाली खोखा, एस0एल0आर0 02 नग खाली खोखा भी मिले। जिसेमुताबिक पत्रक मे जप्त किया गया। प्रकरण में नक्सली प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पीपुल्स वार ग्रुप्स एलओएस कमांडर महेश एवंउसके पांच नक्सली साथियों द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी की हत्या करने एवं लूटने के नियत से अंधाधुंध फायरिंग करने का प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमे मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात नक्सली के मारे जाने की पुष्टि हुई।
इस संबध मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोंडागांव के द्वारा उक्त प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 की धारा (2) पक्षदंडाधिकारी जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोण्डगांव को नियुक्ति किया गया । उक्त घटना के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को अथवा साक्ष्य प्रस्तुतकरना हो तो न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव मे कार्यालयीन समय पर दिनांक 20.02.2019 तक प्रस्तुत किया जा सकता हैं।