दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के चार प्रकरण में सोलह लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर श्री नीलकंठ टीकाम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 02.10.2018 को पुरनी बाई पति मनसाय उम्र 50वर्ष ग्राम कोपाबेड़ा तहसील कोण्डागांव, दिनांक 17.02.2018 को रामचरण पिता कोटिया उम्र 50 वर्ष ग्राम बागबेड़ा तहसील फरसगांव की मृत्युं डूबने से हुई एंव दिनांक 08.08.2018 को जानकी पति सुकदेव उम्र 32 वर्ष ग्राम हीरापुर तहसील माकड़ी, दिनांक 24.08.2018 को सोमारीबाई पति सोमारू उम्र 55 वर्ष ग्राम गुहारबोरण्ड तहसील माकड़ी की मृत्यु सर्पदशं से हुई उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चैक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।