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छत्तीसगढ़ : अवैध शराब बिक्री कुल 8.5 लीटर महुआ शराब जप्त

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अवैध शराब बिक्री पर घुमका पुलिस की कार्यवाही छ. ग. आबकारी एक्ट की धारा 34(1)ब  के तहत कुल 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए. 2 आरोपियों के के कब्जे से कुल 8.5 लीटर महुआ शराब कीमती 1275 रूपये एवं बिक्री रकम 450 रूपये नगद  जप्त ।

आरोपी

1. भावसिंह ठाकुर पिता नानक सिंह ठाकुर उम्र 33वर्ष साकिन छोटे बिरेझर थाना घुमका
2. ग्राम छोटे बिरेझर निवासी महिला

घुमका पुलिस के द्वारा  आज दिनांक 13/01/2024को मुखबिर सूचना पर ग्राम छोटे बिरेझर निवासी आरोपी भाव सिंह ठाकुर के द्वारा अपने घर के बाड़ी से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब बिक्री करते हुए पाए जाने पर आरोपी के कब्जे से कुल 4 लीटर महुआ शराब कीमती 600 रूपये बिक्री रकम 300 रूपये नगदी जप्त किया गया.

इसी प्रकार दिनांक 13/01/24 को ही ग्राम छोटे बिरेझर निवासी एक महिला के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करते पाए जाने से उसके कब्जे से हाथ भट्टी से बना महुआ शराब 4.5 लीटर कीमती 675 रूपये व बिक्री रकम 150 रूपये जप्त किया गया

आरोपियो के विरूध्द  थाना घुमका में क्रमशः अपराध क्रमांक 06/24 एवं 07/24 धारा 34(1) आबकारी एक्ट कायम कर विधिवत कार्यवाही की गई ।