छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एससी वर्ग का आरक्षण घटाने के खिलाफ पेश की गई याचिका पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई को बीते सोमवार के लिए रखा था. वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सोमवार की सुनवाई को अब 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.
बता दें कि राज्य शासन ने साल 2012 में जाति आरक्षण की गणना के बाद जनसंख्या के आधार पर एससी वर्ग का आरक्षण 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था. इसके अलावा एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया है. इससे प्रदेश में कुल आरक्षण 58 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है. इसके खिलाफ अलग-अलग संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
आरक्षण के खिलाफ याचिका पेश होने पर कोर्ट ने पूर्व में सभी भर्तियों पर रोक लगा दिया था. भर्ती नहीं होने के कारण राज्य शासन छत्तीसगढ़ ने कोर्ट में निवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने रोक हटा दी. हालांकि सभी भर्ती को कोर्ट के निर्णय से बाधित भी रखा गया था. पिछले 5 वर्षों से चल रहे इस मामले में शासन की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को रखा गया था, लेकिन अब मामले में अंतिम सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.