छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग का आरक्षण घटाने के खिलाफ पेश की गई याचिका पर अंतिम बहस के लिए सुनवाई को आगामी 13 अगस्त के लिए तय किया है. मामले में अब 13 अगस्त को अंतिम बहस होगी.
बता दें कि राज्य शासन ने साल 2012 में जाति आरक्षण की गणना के बाद जनसंख्या के आधार पर एससी वर्ग का आरक्षण 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था. वहीं आरक्षण 16 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था. इसके अलावा एसटी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया गया. इससे प्रदेश में कुल आरक्षण 58 प्रतिशत से अधिक हो गया है.
इसके खिलाफ अलग-अलग संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आरक्षण के खिलाफ याचिका पेश होने पर कोर्ट ने पूर्व में सभी भर्तियों पर रोक लगा दिया था. भर्ती नहीं होने के कारण राज्य शासन छत्तीसगढ़ के कोर्ट में निवेदन पर कोर्ट ने रोक हटाई, लेकिन सभी भर्ती को कोर्ट के निर्णय से बाधित भी रखा गया था. पिछले 5 वर्षों से चल रहे इस मामले में शासन की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 13 अगस्त को रखा गया है. अब मामले में अंतिम सुनवाई 13 अगस्त को होगा.