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High Court News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को आजीवन कारावास, हाई कोर्ट में की अपील

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बिलासपुर।High Court News: बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र में नाबालिग बहनों से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपितों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस आदेश के विरुद्ध आरोपितों ने हाई कोर्ट में अपील की है। मामले में दो आरोपितों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से गंभीर अपराध में जमानत देना उचित नहीं है।

पलारी थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 व 16 साल की नाबालिग बहनें 30 मई 2020 को अपने दो दोस्त के साथ जंगल तरफ घूमने गईं थीं। लौटते समय उन्हें सोहन धु्रव, अजय वर्मा, शिवम वर्मा, राजेंद्र कुमार, उकेश डहरिया, जगन्नाथ यादव सहित अन्य ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनके दोस्तों की पिटाई कर उन्हें भगा दिया। वहीं आरोपितों ने दोनों नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपित पीयूष वर्मा ने अश्लील वीडियो भी बनाया। इस घटना के बाद दोनों बहनें घबरा गईं। वहीं, आरोपित उन्हें फोन कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे और उन्हें मिलने के बुलाते रहे।

आरोपितों की हरकतों से त्रस्त होकर डरीं-सहमी दोनों बहनों ने इस घटना की जानकारी अपने स्वजनों को दी। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपितों के खिलाफ धारा 376 (घ), 341, 506(2)व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपितों की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान आरोपितों से वीडियो भी जब्त किया गया। इस बीच पाक्सो विशेष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने विचारण के बाद सभी आरोपितों को आजीवजन कारावास की सजा सुनाई।

इस फैसले के खिलाफ दो आरोपित अजय वर्मा व शिवम वर्मा ने हाई कोर्ट में अपील की। साथ ही जमानत अर्जी भी लगाई। जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला सिंह कपूर की युगलपीठ ने आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया। साथ ही वीडियो जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य व आरोपितों की पहचान के आधार पर गंभीर अपराध के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।