Home News UK हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की याचिका खारिज, जल्द...

UK हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की याचिका खारिज, जल्द लौटेगा भारत!

15
0

भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) यूनाइटेड किंगडम के हाईकोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई हार गया है. कोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण रोकने की याचिका (Plea Against Extradition) खारिज कर दी है. माना जा रहा है कि अब नीरव की भारत वापसी का रास्ता साफ हो सकता है.

बीती 25 फरवरी को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद अप्रैल महीने में ब्रिटेन के गृह विभाग ने 13 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी. अब उसे हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है.

9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर
इससे पहले खबर आई है कि प्रवर्तन निदेशालय ने धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े कारोबारी विजय माल्या , नीरव मोदी , मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार तीनों भगोड़े आरोपियों की संपत्ति से उनकी धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.

एक बयान में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि पीएमएलए के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में न केवल 18,170.02 करोड़ रुपये (बैंकों को हुए कुल नुकसान का 80.45%) की संपत्ति जब्त की, बल्कि 9371.17 करोड़ रुपये की कुर्की / जब्त संपत्ति का एक हिस्सा भी पीएसबी और केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया है. ईडी ने कहा कि विजय माल्या और पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की 40 फीसदी राशि पीएमएलए के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री के जरिए वसूली गई.