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जम्मू-कश्मीर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, लॉकडाउन के साथ कड़े प्रतिबंध किए गए लागू

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जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण (Jammu Kashmir Corona Cases) के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहस्पतिवार से लॉकडाउन समेत कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं जिसके कारण कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित रहा. इसके अलावा अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई के निधन के कारण घाटी में भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केन्द्र शासित प्रदेश के कई जिलों में लोगों के आने-जाने और एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जम्मू और घाटी के कई इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है. इसके बाद जम्मू क्षेत्र में भी लोगों के एकत्र होने समेत कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरिकेड

लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए हैं. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को काम करने की अनुमति दी गयी है.
क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घाटी में दुकानें, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे जबकि सार्वजनिक परिवहन के साधन भी सड़कों से नदारद रहे. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 अप्रैल को प्रदेश के 11 जिलों में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की थी जिसे अगले ही दिन 20 जिलों में लागू कर दिया गया था.

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जम्मू-कश्मीर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, लॉकडाउन के साथ कड़े प्रतिबंध किए गए लागू
अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घाटी में दुकानें, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घाटी में दुकानें, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे.
Jammu Kashmir lockdown: अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केन्द्र शासित प्रदेश के कई जिलों में लोगों के आने-जाने और एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जम्मू और घाटी के कई इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है.

News18Hindi
Last Updated: May 6, 2021, 4:15 PM IST

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श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण (Jammu Kashmir Corona Cases) के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहस्पतिवार से लॉकडाउन समेत कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं जिसके कारण कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित रहा. इसके अलावा अलगाववादी नेता मोहम्मद अशरफ सहराई के निधन के कारण घाटी में भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केन्द्र शासित प्रदेश के कई जिलों में लोगों के आने-जाने और एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जम्मू और घाटी के कई इलाकों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है. इसके बाद जम्मू क्षेत्र में भी लोगों के एकत्र होने समेत कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरिकेड

लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाए गए हैं. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को काम करने की अनुमति दी गयी है.
क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घाटी में दुकानें, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे जबकि सार्वजनिक परिवहन के साधन भी सड़कों से नदारद रहे. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 अप्रैल को प्रदेश के 11 जिलों में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की थी जिसे अगले ही दिन 20 जिलों में लागू कर दिया गया था.

ये भी पढ़ेंः- कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को बनाया शिकार तो मां-बाप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

राशन, सब्जी व जरूरी सामानों की न हो किल्लत

उप राज्यपाल ने हिदायत दी है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को राशन, सब्जी तथा अन्य जरूरी सामान की किल्लत नहीं होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने को कहा कि हर हाल में लोगों को आवश्यक सामग्री मिले. मंडलायुक्त जम्मू डॉ, राजीव लंघर ने उन्हें बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सब्जी मंडी सुबह के वक्त खुल रही है. पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.