कल स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) के तहत केंद्र सरकार ने एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस ड्राफ्ट के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ नई गाड़ी खरीदने वाले को मोटर व्हीकल टैक्स पर 25 फीसदी (tax rebate on new car) तक की छूट मिलेगी. केंद्र सरकार ने 30 मार्च को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में आपको 1 अक्टूबर से यह छूट मिल सकती है.
आपको बता दें रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे की तरफ से जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ पर्सनल गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर टैक्स में 15 फीसदी की छूट मिलेगी.
15 साल तक के लिए मिलेगी छूट
ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ पैसेंजर गाड़ी खरीदने पर 25 फीसदी और कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर 15 फीसदी की छूट मिल सकती है. सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमर्शियल व्हीकल पर 8 साल के लिए टैक्स छूट मिलेगी. जबकि पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल तक के लिए टैक्स छूट मिलेगी.
सरकार ने मांगे सुझाव
सरकार ने इस मामले में 30 दिनों के भीतर इस मामले से जुड़े सभी लोगों से सुझाव मांगे हैं. सरकार ने कहा कि अगर कोई अपनी 15 साल से ज्यादा पुरानी कार को स्क्रैप करता है तो उसे व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.