राज्य शासन द्वारा प्राकृति प्रकोपों, अतिवृष्टि, ओला, शीतलहर, टिड्डी, बाढ़ आंधी, तूफान, भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना, मिट्टी या बर्फ का पहाड़ से खिसकना, सुनामी, कीट अप्रकोप अग्नि जैसे दुर्घटनाओं से फसल नुकसान तथा जनहानि और पशुहानि होने पर 1500 रूपये से लेकर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। नारायण जिले में प्राकृतिक आपदाओं से हुई दुर्घटनाओं के कारण पीड़ित परिवारों को पात्रतानुसार आर्थिक सहायता अनुदान राशि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 62 प्रकरणों पर 4 लाख 93 हजार 200 रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति की है।