बिलासपुर। पूर्व आईएएस डॉ आलोक शुक्ला को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका मिला है, हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस डॉ आलोक शुक्ला के आवेदन को खारिज कर दिया है। डॉ शुक्ला ने हाई कोर्ट में ईडी जांच पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी।
बता दें कि डॉ आलोक शुक्ला नान घोटाले के आरोपी हैं, हाईकोर्ट ने डॉक्टर आलोक शुक्ला से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में हुई है।