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COVID-19: पब्लिक प्लेस में थूकना पड़ेगा भारी, नहीं माने तो देना होगा इतना फाइन

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रायपुर. कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने (Spit) वालों पर कार्रवाई की कवायद सरकार करने वाली है. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस (Public Place) में थूकेगा तो उस पर फाइन (Fine) लगाया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं.

बता दें कि अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा. ऐसा करने वालों पर नगर पालिका अधिनियम 346 अ के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही 250 रुपए का अर्थदंड लगाया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन कम से कम 10 कार्रवाई करने के भी निर्देश के मिले हैं. नियम ने लोगों से इस नियम का कड़ाई से पालन करने की भी हिदायत दी है. नगर निगम रायपुर (Raipur Nagar Nigam) ने ये आदेश जारी किया है.

राज्य सरकार ने इन्हें आवश्यक सेवा किया घोषित

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है. खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जिन सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित किया गया है उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों जैसे बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन, भण्डारण और वितरण को इसमें शामिल किया गया है.

इसी तरह राज्य सरकार ने खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के तहत उपार्जित धान की मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग-अनलोडिंग एवं परिवहन, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिल, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पम्पों, प्रदाय इकाईयों द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को भी शामिल किया है.