भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत के मामले में एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एनआईए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और पुलिस को आदेशित किया है कि भीमा मंडावी के मौत से संबंधित सारे दस्तावेज 15 दिनों के भीतर एनआईए को दें। अब मंडावी की मौत मामले की जांच एनआईए ही करेगी। एनआईए ने याचिका में कहा था कि मंडावी मौत मामले में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के पुलिसिया जांच पर रोक लगा दी थी।