राजनांदगांव। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज राजनांदगांव श्री अजय यादव सर द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस राजनांदगांव द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति नाबालिग वाहन चालकों एवं स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया।”
“अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा नाबालिग वाहन चालकों को वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी गई। उन्हें बताया गया कि निर्धारित आयु पूर्ण किए बिना एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है। नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा दुर्घटना होने की स्थिति में गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।”
“इसी क्रम में स्कूली विद्यार्थियों के बीच यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा सड़क पर सुरक्षित व्यवहार अपनाने के संबंध में जानकारी दी गई।”
“विद्यार्थियों को समझाइश दी गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने माता-पिता, परिजनों एवं आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। साथ ही, नाबालिग अवस्था में वाहन चलाने से होने वाले संभावित सड़क हादसों एवं उनके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई।”
“यातायात पुलिस द्वारा सभी पालकों से विशेष अपील की गई है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया अथवा अन्य वाहन चलाने के लिए न दें। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें निर्धारित आयु पूर्ण होने एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही वाहन चलाने दें।”
“यातायात पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, यातायात नियमों का पालन करें तथा नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोककर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें।”
“यातायात पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में नाबालिग वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जाएगी।”



